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डीरेका हत्याकांडः एक और आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस एक बार फिर मलती रह गई हाथ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Updated Tue, 27 Feb 2018 10:51 AM IST
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बनारस में डीरेका के कर्मचारी नेता ताराधीश कुमार मुकेश की हत्या के मामले में वांछित फरार रमेश राय उर्फ मटरू ने सोमवार को मंडुवाडीह पुलिस को गच्चा देते हुए सीजेएम रामनेता की कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने मटरू को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
मटरू के समर्पण की जानकारी मिलते ही पुलिस उसे रिमांड पर लेने की प्रक्रिया में जुट गई। बता दें कि मुकेश हत्याकांड के तीन आरोपियों ने कोर्ट में समर्पण किया और मंडुवाडीह पुलिस सिर्फ हाथ मलते रह गई।
वहीं, इस मामले में पूर्व में समर्पण करने वाले आशुतोष सिंह की जमानत याचिका सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। उधर, मंडुवाडीह पुलिस ने मुकेश हत्याकांड के आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाकर दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी बढ़ाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।
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इसके मद्देनजर सोमवार को जेल से पंकज सिंह उर्फ डब्लू राय व उसके भाई रवि नारायण सिंह उर्फ बबलू राय, अमित सिंह उर्फ रिक्कू, आशुतोष सिंह और मटरू को न्यायालय में तलब कर आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी बढ़ाई गई। बता दें कि बीते 23 जनवरी की रात डीरेका परिसर में मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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मटरू के समर्पण की जानकारी मिलते ही पुलिस उसे रिमांड पर लेने की प्रक्रिया में जुट गई। बता दें कि मुकेश हत्याकांड के तीन आरोपियों ने कोर्ट में समर्पण किया और मंडुवाडीह पुलिस सिर्फ हाथ मलते रह गई।
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वहीं, इस मामले में पूर्व में समर्पण करने वाले आशुतोष सिंह की जमानत याचिका सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। उधर, मंडुवाडीह पुलिस ने मुकेश हत्याकांड के आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाकर दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी बढ़ाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।
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इसके मद्देनजर सोमवार को जेल से पंकज सिंह उर्फ डब्लू राय व उसके भाई रवि नारायण सिंह उर्फ बबलू राय, अमित सिंह उर्फ रिक्कू, आशुतोष सिंह और मटरू को न्यायालय में तलब कर आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी बढ़ाई गई। बता दें कि बीते 23 जनवरी की रात डीरेका परिसर में मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
डीरेकाकर्मी मामले में आरोपियों से पूछताछ आज
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डीरेका के कर्मचारी नेता टीके मुकेश की हत्या के आरोपियों से आरपीएफ मंगलवार को पूछताछ करेगी। हत्या के दोनों आरोपी बबलू राय और डबलू राय से जिला जेल में डीरेका आरपीएफ दोनों से पूछताछ कर उनका बयान लेगी।
वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए सोमवार को मजिस्ट्रेट से अनुमति मिली है। दोनों पर डीरेका आरपीएफ कार्रवाई में जुटी है। पुलिस के अनुसार दोनों ठेकेदार भाई डीरेका में चल रहे कार्यों के लिए ठेकदारों से वसूली करते थे। आरपीएफ इन बिंदुओं पर दोनों से पूछताछ करेगी।
वहीं, फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के मामले में डब्लू राय और उसके भाई बबलू राय के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कराएगी। मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद एसएसपी राम कृष्ण भारद्वाज की ओर से एलआईयू के डिप्टी एसपी को कार्रवाई कर बताने का निर्देश जारी किया गया है।
उधर, जेल में निरुद्ध डब्लू राय और बबलू राय के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर पुलिस दोनों की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया में जुट गई है। मंडुवाडीह पुलिस के अनुसार मुकेश हत्याकांड की विवेचना कर जल्द ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और इसके बाद गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को मूर्त रूप दिया जाएगा।
वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए सोमवार को मजिस्ट्रेट से अनुमति मिली है। दोनों पर डीरेका आरपीएफ कार्रवाई में जुटी है। पुलिस के अनुसार दोनों ठेकेदार भाई डीरेका में चल रहे कार्यों के लिए ठेकदारों से वसूली करते थे। आरपीएफ इन बिंदुओं पर दोनों से पूछताछ करेगी।
वहीं, फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के मामले में डब्लू राय और उसके भाई बबलू राय के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कराएगी। मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद एसएसपी राम कृष्ण भारद्वाज की ओर से एलआईयू के डिप्टी एसपी को कार्रवाई कर बताने का निर्देश जारी किया गया है।
उधर, जेल में निरुद्ध डब्लू राय और बबलू राय के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर पुलिस दोनों की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया में जुट गई है। मंडुवाडीह पुलिस के अनुसार मुकेश हत्याकांड की विवेचना कर जल्द ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और इसके बाद गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को मूर्त रूप दिया जाएगा।