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मिलावटखोरी में आठ दुकानदारों पर 2.40 लाख जुर्माना

Tue, 21 Aug 2018 12:32 AM IST
Updated Tue, 21 Aug 2018 12:32 AM IST
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मिलावटखोरी में आठ दुकानदारों पर 2.40 लाख जुर्माना
ज्ञानपुर। जिले के आठ दुकानदार मिलावटखोरी के दोषी पाए गए हैं। एडीएम राम सिंह वर्मा की कोर्ट ने सभी दुकानदारों के खिलाफ दो लाख 40 हजार जुर्माने का फैसला सुनाया। जांच में पनीर, सॉस, नमकीन और बर्फी के सैंपल नमूने होने पर यह कार्रवाई की गई। मिलावट खोरी रोकने के लिए समय-समय पर खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग की ओर से छापेमारी कर खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया जाता है। करीब दो माह पूर्व टीम ने तीन चरणों में गोपीगंज, ज्ञानपुर, भदोही में छापेमारी कर सैंपल लिया था। जिसे जांच के लिए लखनऊ लैब में भेजा गया था। जांच में बर्फी, लड्डू, पनीर, सॉस, नमकीन, सरसों तेल के आठ खाद्य पदार्थ का सैंपल फेल हो गया।सभी दुकानदारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई के बाद एडीएम कोर्ट में मुकदमा चला। दो दिन पूर्व एडीएम राम सिंह वर्मा ने सुनवाई करते हुए दुकानदारों पर दो लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया। जिन दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है, उनमें बर्फी में विजयनाथ गुप्ता पुत्र काशीनाथ गुप्ता, लालजी गुप्ता पुत्र वंशीलाल गुप्ता पर पांच-पांच हजार, लड्डू में मनोज कुमार पुत्र हरिदास पर पांच हजार, पनीर में राजनाथ यादव पुत्र दूधनाथ यादव पर पांच हजार, सॉस में मिलावट पर तनवीर पुत्र कमरूद्दीन निर्माता न्यू संती इंटरप्राइजेज भगवानदास नगर एक लाख पांच हजार, नमकीन में सुरेश चंद्र गुप्ता पुत्र सालिक राम गुप्ता पर 60 हजार और मनोज गुप्ता पुत्र गुरुचरण गुप्ता पर पांच हजार जबकि सरसों तेल में मिलावट में जावेद कुरैशी पुत्र अख्तर कुरैशी पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। आठों दुकानदारों पर कुल मिलाकर दो लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया गया। जिला अभिहित अधिकारी मंजुला सिंह ने कहा कि 15 मामलों की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, जल्द ही उस पर निर्णय आएगा।
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