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ताला और कपरफोरवा गांव में विकास कार्यों में की गई धांधली
Updated Thu, 16 Nov 2017 01:58 AM IST
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वाराणसी/दानगंज। चोलापुर विकास खंड के गाम पंचायत ताला और आराजीलाइन ब्लाक के कपरफारेवा में पिछले पांच में हुए विकास कार्यों में भारी अनियमितता की गई है। खड़ंजा, तालाब खुदाई समेत कार्यों में गड़बड़ी की गई और सरकारी धन का गबन किया गया। प्रशासन की जांच में यह खुलासा हुआ हैं। डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने दो ग्राम विकास अधिकारी, एक ग्राम पंचायत अधिकारी समेत छह ग्राम प्रधानों से वसूली का आदेश देते हुए इन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। साथ जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है।
डीएम ने ग्राम पंचायत ताला के पूर्व ग्राम प्रधान राम अवध यादव से 4 लाख 23 हजार एक सौ तथा इसी गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान जय प्रकाश से दो लाख 26 हजार 224 रुपये एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अनिल कुमार से 6 लाख 32 हजार 968 रुपये, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी विजय चंद्र विश्वकर्मा से 16 हजार 356 रुपये की गबन की गई धनराशि की वसूली कराने के साथ ही इन सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। खंड विकास अधिकारी चोलापुर को मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही रिपोर्ट मांगी गई है। ग्राम प्रधान ताला, जय प्रकाश को पंचायती राज अधिनियम की धारा-95 जी के तहत नोटिस जारी करते हुए विधि-संगत कार्रवाई करने के साथ ही अनिल कुमार, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं विजय चंद्र विश्वकर्मा, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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डीएम ने ग्राम पंचायत ताला के पूर्व ग्राम प्रधान राम अवध यादव से 4 लाख 23 हजार एक सौ तथा इसी गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान जय प्रकाश से दो लाख 26 हजार 224 रुपये एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अनिल कुमार से 6 लाख 32 हजार 968 रुपये, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी विजय चंद्र विश्वकर्मा से 16 हजार 356 रुपये की गबन की गई धनराशि की वसूली कराने के साथ ही इन सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। खंड विकास अधिकारी चोलापुर को मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही रिपोर्ट मांगी गई है। ग्राम प्रधान ताला, जय प्रकाश को पंचायती राज अधिनियम की धारा-95 जी के तहत नोटिस जारी करते हुए विधि-संगत कार्रवाई करने के साथ ही अनिल कुमार, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं विजय चंद्र विश्वकर्मा, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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