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Varanasi News: 34 होटल लॉज और होमस्टे की चेकिंग, दस को नोटिस, इनमें नामी होटल भी
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दिल्ली के होटल और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में लगी आग और मौत की घटना के बाद वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बृहस्पतिवार को दमकल विभाग की टीम ने 34 होटल लॉज और होमस्टे की चेकिंग की। दस जगहों पर कमियां मिलीं। इन जगहों पर अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई है। इन सभी होटलों को नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई के लिए दमकल विभाग एडीएम प्रोटोकॉल को पत्र लिखेगा।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि 26 होटल व गेस्ट हाउस और आठ होम स्टे का निरीक्षण किया गया। जांच में कुल 10 प्रतिष्ठानों में अग्निशमन सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गईं। इनमें होटल डी पॉल, प्रीति गेस्ट हाउस, बुद्धा गार्डन, शिवम होटल, ग्रैंड कॉन्टिनेंटल, होटल दयाल, होटल न्यू काशी, होटल रुद्राक्ष, गौतम ग्रैंड और राजकमल शामिल हैं। संचालकों को तत्काल अग्निशमन सुरक्षा उपकरण एवं आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया तो प्रतिष्ठानों की विद्युत आपूर्ति कटवा दी जाएगी। साथ ही प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई भी जाएगी। अग्निशमन विभाग ने सभी होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों से अपील की है कि वे अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें। भवनों में अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म, आपातकालीन निकास मार्ग और अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि 26 होटल व गेस्ट हाउस और आठ होम स्टे का निरीक्षण किया गया। जांच में कुल 10 प्रतिष्ठानों में अग्निशमन सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गईं। इनमें होटल डी पॉल, प्रीति गेस्ट हाउस, बुद्धा गार्डन, शिवम होटल, ग्रैंड कॉन्टिनेंटल, होटल दयाल, होटल न्यू काशी, होटल रुद्राक्ष, गौतम ग्रैंड और राजकमल शामिल हैं। संचालकों को तत्काल अग्निशमन सुरक्षा उपकरण एवं आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
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अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया तो प्रतिष्ठानों की विद्युत आपूर्ति कटवा दी जाएगी। साथ ही प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई भी जाएगी। अग्निशमन विभाग ने सभी होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों से अपील की है कि वे अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें। भवनों में अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म, आपातकालीन निकास मार्ग और अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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