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गंदगी फैलाई तो 50 हजार जुर्माना
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वाराणसी। सफाई के बाद गंदगी फैलाने वालों से नगर निगम की टास्क फोर्स सख्ती से निपटेगी। जोनवार गठित छह सदस्यीय टीम जुर्माना भी वसूलेगी। इसमें जोनल अधिकारी, कर अधीक्षक, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक और सेनेटरी सुपरवाइजर को शामिल किया गया है। जुर्माने की राशि 10 हजार से 50 हजार रुपये तक तय की गई है। नए प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए निगम अब जिला प्रशासन का भी सहयोग लेगा।
स्वच्छता रैंकिं ग में खराब प्रदर्शन के बाद नगर निगम सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नए सिरे से अभियान शुरू करने जा रहा है। अब भवन सामग्री सड़क पर रखने पर 50 हजार, डेयरी संचालन व सार्वजनिक स्थलों पर गोबर डालने पर 20 हजार और सड़क किनारे गंदगी फेंकने व गंदगी जलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 25 हजार तक अर्थदंड भुगतना पड़ सकता है। संस्था, होटल, शैक्षिक संस्थान, दुकान, रेस्तरां, ढाबा और औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्लास्टिक या थर्मोकोल के प्रयोग पर जुर्माने की रकम 25 हजार होगी। अपर नगर आयुक्त अजय कुमार सिंह का कहना है कि अब मनमानी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए विभागीय जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए हैं।
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स्वच्छता रैंकिं ग में खराब प्रदर्शन के बाद नगर निगम सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नए सिरे से अभियान शुरू करने जा रहा है। अब भवन सामग्री सड़क पर रखने पर 50 हजार, डेयरी संचालन व सार्वजनिक स्थलों पर गोबर डालने पर 20 हजार और सड़क किनारे गंदगी फेंकने व गंदगी जलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 25 हजार तक अर्थदंड भुगतना पड़ सकता है। संस्था, होटल, शैक्षिक संस्थान, दुकान, रेस्तरां, ढाबा और औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्लास्टिक या थर्मोकोल के प्रयोग पर जुर्माने की रकम 25 हजार होगी। अपर नगर आयुक्त अजय कुमार सिंह का कहना है कि अब मनमानी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए विभागीय जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए हैं।
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