फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   महिला बंदियों को दी कानून की जानकारी

महिला बंदियों को दी कानून की जानकारी

Fri, 18 May 2018 01:12 AM IST
Updated Fri, 18 May 2018 01:12 AM IST
विज्ञापन
महिला बंदियों को दी कानून की जानकारी
ज्ञानपुर। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बृहस्पतिवार को जिला जेल में 12 दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ हुआ। इस दौरान महिला बंदियों को विधिक सहायता, चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण, रोजगार एवं पुनर्वास के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर के दौरान बंदियों को जागरूक किया जाएगा।
विज्ञापन

कार्यक्रम की शुरुआत प्राधिकरण की पूर्ण कालिक सदस्य पूर्णिमा सागर ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन कर किया। कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने महिला बंदियों के मामलों की समस्त न्यायालयों से जानकारी प्राप्त कर उनमें अग्रिम कार्रवाई करने के लिए परामर्श दिया। विधिक सहायता प्रकोष्ठ की सदस्य अधिवक्ता रिंकू जायसवाल ने जेल मैनुअल के अनुसार महिला बंदियों को विधिक सहायता और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। जनसेवा केंद्र के संचालक और टेली लॉ प्रशिक्षित पैरा लीगल जय कुमार तिवारी और शंभूनाथ उपाध्याय ने पोर्टल पर प्रार्थना पत्र देने और उनके निस्तारण की जानकारी दी। इस मौके पर जेल के अधिकारियों के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक श्याम सरोज वर्मा और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन लाल मिश्रा ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed