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डब्लू-बबलू पर लगा रासुका
Updated Mon, 09 Jul 2018 02:32 AM IST
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वाराणसी। डीरेका के कर्मचारी नेता टीके मुकेश की हत्या के आरोपी पंकज सिंह उर्फ डब्लू राय और उसके भाई रविनारायण सिंह उर्फ बबलू राय पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगा दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। रविवार को रासुका की कार्रवाई से संबंधित आदेश जिला जेल में मंडुवाडीह थानाध्यक्ष ने तामील कराया।
बीते 23 जनवरी की रात डीरेका परिसर में अंधाधुंध फायरिंग कर कर्मचारी नेता टीके मुकेश की उनके सरकारी आवास के समीप हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने डब्लू राय, बबलू राय, आशुतोष सिंह, चंदन राय, अमित सिंह उर्फ रिक्कू और रमेश राय उर्फ मटरू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त असलहा बरामद कर खुलासा किया कि डीरेका के कर्मचारी संगठन चुनाव में मुकेश की जीत से खार खाकर और अपना प्रभाव कम होता देखकर डब्लू राय और बबलू राय ने उनकी हत्या कराई। आरोपियों में से रमेेश राय उर्फ मटरू फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। इस बारे में थानाध्यक्ष मंडुवाडीह संजय त्रिपाठी ने बताया कि जिला जेल में निरुद्ध डब्लू राय और बबलू राय के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश से रासुका की कार्रवाई की गई है।
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बीते 23 जनवरी की रात डीरेका परिसर में अंधाधुंध फायरिंग कर कर्मचारी नेता टीके मुकेश की उनके सरकारी आवास के समीप हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने डब्लू राय, बबलू राय, आशुतोष सिंह, चंदन राय, अमित सिंह उर्फ रिक्कू और रमेश राय उर्फ मटरू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त असलहा बरामद कर खुलासा किया कि डीरेका के कर्मचारी संगठन चुनाव में मुकेश की जीत से खार खाकर और अपना प्रभाव कम होता देखकर डब्लू राय और बबलू राय ने उनकी हत्या कराई। आरोपियों में से रमेेश राय उर्फ मटरू फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। इस बारे में थानाध्यक्ष मंडुवाडीह संजय त्रिपाठी ने बताया कि जिला जेल में निरुद्ध डब्लू राय और बबलू राय के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश से रासुका की कार्रवाई की गई है।
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