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एक दिन पहले सरवर ठप, आज रिटर्न भरने की है आखिरी तारीख
Updated Sun, 20 Aug 2017 01:55 AM IST
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वाराणसी। जीएसटी के तहत जुलाई माह की पहली रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। इससे एक दिन पहले ही शनिवार को विभाग का सरवर ठप हो गया। इसके चलते अधिवक्ताओं व व्यापारियाें को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि इसकी लिखित शिकायत विभाग के कमिश्नर ने मुख्यालय को कर दी है। इसके बाद व्यापारियों में इस बात का डर है कि कहीं विभाग जुर्माना न लगा दे।
वाणिज्यकर विभाग में आज रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यापारी सुविधा केंद्र में व्यापारी जमे रहे। पूर्वाह्न 11 बजे अचानक विभाग का सरवर ठप हो जाने से किसी भी व्यापारी का न तो रिटर्न फाइल हो पाया। शाम तक सरवर सही नही हुआ। इसके चलते व्यापारियाें को बिना रिटर्न ही फाइल किए जाना पड़ा। जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी व्यापारियाें को जीएसटीआर3बी फाइल करने की अंतिम तिथि रविवार है। इसके पहले ही विभाग का सरवर खराब हो जाने से व्यापारियों को वापस जाना पड़ा। अंतिम तिथि तक रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना का प्रावधान है। सरवर खराब होने की शिकायत व्यापारियों ने वाणिज्यकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर से की। शिकायत पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एके गोयल ने लिखित शिकायत मुख्यालय को भेज दी है। उन्होंने बताया कि व्यापारी घबराए नहीं किसी प्रकार का कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जिन व्यापारियों के चालान बैंक नहीं ले रहे हैंवह व्यापारी लिखकर दें। विभाग का सरवर जब सही होगा तब व्यापारी रिटर्न फाइल करें। इसको लेकर परेशान न हो व्यापारी।
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वाणिज्यकर विभाग में आज रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यापारी सुविधा केंद्र में व्यापारी जमे रहे। पूर्वाह्न 11 बजे अचानक विभाग का सरवर ठप हो जाने से किसी भी व्यापारी का न तो रिटर्न फाइल हो पाया। शाम तक सरवर सही नही हुआ। इसके चलते व्यापारियाें को बिना रिटर्न ही फाइल किए जाना पड़ा। जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी व्यापारियाें को जीएसटीआर3बी फाइल करने की अंतिम तिथि रविवार है। इसके पहले ही विभाग का सरवर खराब हो जाने से व्यापारियों को वापस जाना पड़ा। अंतिम तिथि तक रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना का प्रावधान है। सरवर खराब होने की शिकायत व्यापारियों ने वाणिज्यकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर से की। शिकायत पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एके गोयल ने लिखित शिकायत मुख्यालय को भेज दी है। उन्होंने बताया कि व्यापारी घबराए नहीं किसी प्रकार का कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जिन व्यापारियों के चालान बैंक नहीं ले रहे हैंवह व्यापारी लिखकर दें। विभाग का सरवर जब सही होगा तब व्यापारी रिटर्न फाइल करें। इसको लेकर परेशान न हो व्यापारी।
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