फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   दुष्कर्म के आरोपी सांसद अतुल राय का आवेदन कोर्ट ने किया खारिज

दुष्कर्म के आरोपी सांसद अतुल राय का आवेदन कोर्ट ने किया खारिज

Wed, 05 Jun 2019 02:04 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jun 2019 02:04 AM IST
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपी सांसद अतुल राय का आवेदन कोर्ट ने किया खारिज
वाराणसी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आशुतोष तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी घोसी के सांसद अतुल राय के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें आत्मसमर्पण के लिए उनकी ओर से दूसरी तिथि नियत करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि आरोपी की ओर से प्रकरण को लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे न्याय की मूल भावना प्रभावित होती है। ऐसे में आत्मसमर्पण प्रार्थना खारिज करते हुए पूर्व में अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया प्रभावी होगी। अदालत ने पहले ही आरोपी अतुल को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार घोषित कर रखा है।
विज्ञापन

आरोपी अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने मंगलवार को आवेदन देकर अदालत को सूचित किया कि आत्मसमर्पण के लिए वाराणसी आते समय गाजीपुर जिले के जमानिया के पास वाहन दुर्घटना में उनके मुवक्किल के पैर में चोट लग गई है, इसलिए आत्मसमर्पण के लिए दूसरी तिथि नियत कर दी जाए। इस पर अदालत ने दोपहर 3:30 बजे तक चिकित्सकीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा। नियत समय तक चिकित्सकीय प्रमाण पत्र न दे पाने पर अदालत ने आत्मसमर्पण संबंधी आवेदन खारिज कर दिया। अतुल राय ने बीती 17 मई को आत्मसमर्पण के लिए अदालत में आवेदन दिया था। लंका थाने से आख्या आने के बाद भी अब तक आत्मसमर्पण नहीं किए जाने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। बीती एक मई को यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed