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पूर्व मेयर की पत्नी सहित तीन अदालत में तलब
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वाराणसी। फर्जी मृत प्रमाणपत्र बनवा कर फर्जी वसीयत के जरिये कीमती जमीन हड़पने के प्रयास के मामले में भाजपा के पूर्व मेयर रामगोपाल मोहले की पत्नी तत्कालीन पार्षद पूजा मोहले, भाजपा पार्षद पूर्णमासी गुप्ता और ओम प्रकाश शास्त्री को बतौर आरोपी विचारण हेतु पांच मार्च को अदालत ने तलब किया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवम रवि प्रकाश शाहू की अदालत ने दिया है।
औरंगाबाद निवासी वादी धीरज गुप्ता के अधिवक्ता दिनेश दीक्षित के मुताबिक वादी के दादा मिठाईलाल 1960-61 से लापता थे। इस बीच उसके चाचा आरोपी ओम प्रकाश शास्त्री ने तीन फरवरी 2003 को उनको मृत बता कर, 25 जुलाई 1991 का फर्जी वसीयतनामा दिखाकर संपत्ति कब्जा करने का प्रयास किया। तत्कालीन पार्षद आरोपी पूजा और पार्षद पूर्णमासी पर आरोप है कि दोनों ने अपने पैड पर मिठाई लाल को मृत बताया जबकि उनके मौत के संबंध में अभी तक किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। अदालत ने इस मामले में वादी, उसकी बहन और बुआ के बयान के बाद आरोपियों को विचारण के लिए तलब किया है।
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औरंगाबाद निवासी वादी धीरज गुप्ता के अधिवक्ता दिनेश दीक्षित के मुताबिक वादी के दादा मिठाईलाल 1960-61 से लापता थे। इस बीच उसके चाचा आरोपी ओम प्रकाश शास्त्री ने तीन फरवरी 2003 को उनको मृत बता कर, 25 जुलाई 1991 का फर्जी वसीयतनामा दिखाकर संपत्ति कब्जा करने का प्रयास किया। तत्कालीन पार्षद आरोपी पूजा और पार्षद पूर्णमासी पर आरोप है कि दोनों ने अपने पैड पर मिठाई लाल को मृत बताया जबकि उनके मौत के संबंध में अभी तक किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। अदालत ने इस मामले में वादी, उसकी बहन और बुआ के बयान के बाद आरोपियों को विचारण के लिए तलब किया है।
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