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जवाहर की जमानत याचिका खारिज

Fri, 08 Feb 2019 02:10 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Feb 2019 02:10 AM IST
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जवाहर की जमानत याचिका खारिज
वाराणसी। जिला सत्र न्यायाधीश जयशील पाठक की अदालत ने गुरुवार को बैंक कर्मी महेश जायसवाल की हत्या के आरोपी जिला जेल में निरुद्ध चंदौली के पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। सह आरोपियोें की जमानत और आरोपी के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की दलील अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि जवाहर पर 24 आपराधिक मामलों और इस प्रकरण में हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप है, ऐसे में जमानत दिए जाने का आधार नहीं बनता।
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प्रभारी डीजीसी मुन्ना लाल यादव और वादी के अधिवक्ता वरुणा प्रताप सिंह प्रिंस के अनुसार अर्दली बाजार निवासी रमेश जायसवाल ने 23 अप्रैल 2012 को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। रमेश का आरोप है कि उसका भाई महेश जायसवाल स्कूटी से सब्जी लेने के लिए भोजूबीर गया था। घर वापसी के दौरान गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। रमेश के भाई संत प्रसाद की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस ने विवेचना कर हत्या की साजिश रचने के आरोप में जवाहर और उसके बेटे गौरव के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत के सख्त रुख के बाद मध्य प्रदेश से जवाहर को गिरफ्तार किया गया था। जवाहर और गौरव दोनों जिला जेल में निरुद्ध हैं।
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जवाहर का बेटा गौरव अदालत में पेश
वाराणसी। छावनी क्षेत्र स्थित जेएचवी मॉल में 31 अक्तूबर 2018 को अंधाधुंध फायरिंग कर दो लोगों की हत्या कर दी गई थी और दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने मॉल में मानक के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था नहीं पाई थी। इसे लेकर दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल के बेटे व मॉल के प्रबंधक गौरव जायसवाल को गुरुवार को जिला जेल से सीजेएम जेपी यादव की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने गौरव को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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