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जेल में नहीं मिलेगा समोसा-छोला, रसगुल्ला
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वाराणसी। जेलों में अब बंदी समोसा, छोला, रसगुल्ला और ब्रेड पकौड़ा जैसे खाद्य पदार्थों का आनंद नहीं ले पाएंगे। गृह विभाग ने जेलों की कैंटीन से 13 प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस व्यवस्था को एक जनवरी से लागू कर दिया गया है।
कारागारों में निरुद्ध बंदियों के लिए अंदर ही कैं टीन की व्यवस्था है, जहां खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की बिक्री की जाती है। इसे लेकर जेलों के अंदर से ही शिकायतें हो रही थीं। जांच में शिकायतें सही मिली तो गृह विभाग ने जेलों की कैंटीन में 13 प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसमें प्रमुख रूप से पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, छोला-समोसा, छोला-भटूरा, पराठा, रसुगल्ला शामिल हैं। हालांकि बंदियों की सुविधाओं को देखते हुए चाय सहित 20 प्रकार से अधिक वस्तुओं की बिक्री पर छूट है। इस संबंध में सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक अंबरीश गौड़ ने बताया कि एक जनवरी से गृह विभाग के निर्देश का पालन कराना शुरू कर दिया गया है।
अब यह मिलेगा
चाय, पैक्ड दही, लस्सी, दूध, मट्ठा, नमकीन, बिस्किट, टूथपेस्ट, टूथब्रश, पैक्ड अचार, सरसों, नारियल व आंवले का प्लास्टिक के पैक में तेल, साबुन, चना, लइया-चना, बूट पालिश, जूता, चप्पल, अंडरवियर, रुमाल, गमछा, तौलिया, मच्छर भगाने का क्वायल व क्रीम और तौलिया।
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कारागारों में निरुद्ध बंदियों के लिए अंदर ही कैं टीन की व्यवस्था है, जहां खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की बिक्री की जाती है। इसे लेकर जेलों के अंदर से ही शिकायतें हो रही थीं। जांच में शिकायतें सही मिली तो गृह विभाग ने जेलों की कैंटीन में 13 प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसमें प्रमुख रूप से पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, छोला-समोसा, छोला-भटूरा, पराठा, रसुगल्ला शामिल हैं। हालांकि बंदियों की सुविधाओं को देखते हुए चाय सहित 20 प्रकार से अधिक वस्तुओं की बिक्री पर छूट है। इस संबंध में सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक अंबरीश गौड़ ने बताया कि एक जनवरी से गृह विभाग के निर्देश का पालन कराना शुरू कर दिया गया है।
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अब यह मिलेगा
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