फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   पुलिस को मिली बबलू राय की रिमांड

पुलिस को मिली बबलू राय की रिमांड

Sat, 17 Feb 2018 02:32 AM IST
Updated Sat, 17 Feb 2018 02:32 AM IST
विज्ञापन
पुलिस को मिली बबलू राय की रिमांड
वाराणसी। डीरेका परिसर में कर्मचारी टीके मुकेश की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। आरोपी रविनारायन सिंह उर्फ बबलू राय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभय श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक चार घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अदालत में पुलिस की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि अभियुक्त रविनारायन सिंह उर्फ बबलू राय ने जेल में दिए बयान में कहा था कि वह घटना के समय वहीं पहाड़ी गेट के पास खड़ा था। इस दौरान उसके पास भी एक तमंचा व कारतूस था। जिसे जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जाता। काम हो जाने के बाद उक्त तमंचा व कारतूस पहाड़ी स्थित एक बगीचे में छिपाकर रख दिया है। जिसे वह चलकर बरामद करा सकता है।
विज्ञापन

इसी तमंचे व कारतूस को बरामद करने के लिए पुलिस ने उसे तीन दिन की पुलिस कस्टडी में देने की याचना कोर्ट से की थी। अदालत में बचाव पक्ष की तरफ से रिमांड का विरोध किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी रविनारायन सिंह उर्फ बबलू राय को चार घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया। वहीं, दूसरी तरफ इसी मामले में एक अन्य आरोपी रमेश राय उर्फ मटरु राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed