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डीएम ने तीन को निलंबित किया, एफआईआर के निर्देश
Updated Sun, 20 Aug 2017 01:51 AM IST
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वाराणसी। सोलर लाइट खरीद में हुई अनियमितता के मामले में डीएम योगेश्वर राम मिश्रा ने एक ग्राम विकास अधिकारी और दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही चार ग्राम प्रधानों का वित्तीय अधिकारी सीज कर करने के लिए 95 जी का नोटिस जारी किया। इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश भी दिया है। सेवापुरी विकास खंड में सोलर लाइट की खरीद में दो लाख 36 हजार 697 रुपये की अनियमितता पाई गई है। इस मामले को ‘अमर उजाला’ ने ही उजागर किया था।
डीएम ने 14 वें वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत सेवापुरी विकास खंड के ग्राम पंचायत बड़ौरा में ग्राम पंचायत अधिकारी विजय चंद विश्वकर्मा एवं ग्राम प्रधान से एक लाख 19 हजार 750 रुपये, सेवापुरी विकास खंड के ही ग्राम पंचायत बेसहूपुर के ग्राम विकास अधिकारी चंद्रबली राम एवं ग्राम प्रधान से 66 हजार 325 रुपये, विकास खंड चोलापुर के ग्राम पंचायत मुनारी तथा पहाड़पुर के ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक राजभर एवं ग्राम प्रधान से 29 हजार 742 रुपये एवं 20 हजार 880 रुपये वसूली का आदेश दिया है। ग्राम पंचायतों में लगवाने के लिए सोलर लाइट खरीदने में कोटेशन धनराशि से अधिक मूल्य पर भुगतान किया गया है। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। डीएम ने अधीनस्थों से कहा है कि सरकारी धन की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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डीएम ने 14 वें वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत सेवापुरी विकास खंड के ग्राम पंचायत बड़ौरा में ग्राम पंचायत अधिकारी विजय चंद विश्वकर्मा एवं ग्राम प्रधान से एक लाख 19 हजार 750 रुपये, सेवापुरी विकास खंड के ही ग्राम पंचायत बेसहूपुर के ग्राम विकास अधिकारी चंद्रबली राम एवं ग्राम प्रधान से 66 हजार 325 रुपये, विकास खंड चोलापुर के ग्राम पंचायत मुनारी तथा पहाड़पुर के ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक राजभर एवं ग्राम प्रधान से 29 हजार 742 रुपये एवं 20 हजार 880 रुपये वसूली का आदेश दिया है। ग्राम पंचायतों में लगवाने के लिए सोलर लाइट खरीदने में कोटेशन धनराशि से अधिक मूल्य पर भुगतान किया गया है। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। डीएम ने अधीनस्थों से कहा है कि सरकारी धन की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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