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सजा एक ::: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 10 साल की सजा

Sat, 28 Sep 2024 01:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2024 01:13 AM IST
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Youth sentenced to 10 years for raping teenage girl
उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में न्यायालय ने रायबरेली निवासी युवक को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक किशोरी ने 23 दिसंबर 2015 को रायबरेली जिले के लालगंज थानाक्षेत्र के कैथनपुरवा गांव निवासी आर्यन उर्फ अनूप पर उसे बहाने से ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तीन मार्च 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे के विवेचक मणिशंकर तिवारी ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमा विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने दोष साबित होने पर आर्यन उर्फ अनूप को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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