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सेवानिवृत्त दरोगा को वारंट, नायब तहसीलदार को समन

Thu, 30 Jun 2022 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2022 12:39 AM IST
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Warrant to retired Inspector, Summons to Naib Tehsildar
उन्नाव। मुकदमे में गवाही के लिए हाजिर न होने पर न्यायालय ने सेवानिवृत्त दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं एक अन्य मुकदमे में नायब तहसीलदार को गवाही के लिए समन भेजा गया है।
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बिहार थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हत्या के एक मुकदमे में तत्कालीन उपनिरीक्षक हरिकेंद्र सिंह (अब सेवानिवृत्त) की न्यायालय में गवाही होनी है। कानपुर नगर के थाना चकेरी के मोहल्ला शाहदुल्लापुर निवासी सेवानिवृत्त दरोगा हरिकेंद्र को न्यायालय ने कई बार समन भेजे, लेकिन वह गवाही देने नहीं आए।
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इस पर अपर जिला जज छह के सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह ने न्यायाधीश से न्यायिक कार्य में बाधा की बात कही। इस पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने हरिकेंद्र सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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एक अन्य मुकदमे में बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव हुसैन नगर निवासी मेवालाल की बेटी रोशनी 11 सितंबर 2018 को घर पर अकेले थी। आरोप है कि मोहल्ले की रिता, उसकी बेटी सरिता और बेटे अंशु ने पुरानी रंजिश में रोशनी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। रोशनी का बयान तत्कालीन नायब तहसीलदार शशी बिंद ने लिया था।

इलाज के दौरान रोशनी की मौत हो गई थी। वर्तमान में मामला अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन है। शशी बिंद अब प्रमोट होकर तहसीलदार हो गए हैं। वह सीतापुर जिले में तैनात हैं। मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार को गवाही के लिए न्यायालय ने समन भेजा है। सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई दी गई है।
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