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दुष्कर्म पीड़िता के चाचा की छह मुकदमों में वीडियो कांफ्रेंसिग से हुई पेशी
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उन्नाव। कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा की बुधवार को विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन छह मुकदमों में तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेेंसिंग से सुनवाई पेशी हुई। एसीजेएम षष्ठ के न्यायालय में चल रहे प्राण घातक हमले के मुकदमे में आरोपी व विवेचक के तिहाड़ जेल से न आने से इस मामले की सुनवाई की तिथि 27 जनवरी तय की गई है। अन्य सभी मामलों की सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी।
दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के छह मुकदमों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। एडीजे षष्ठ अहसान उल्ला खां के न्यायालय में विचाराधीन विधायक पक्ष की ओर से दर्ज कराए गए प्राण घातक हमले के मुकदमे में विवेचक के न आने से सुनवाई टल गई। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि तय की गई है। सीजेएम विराट सक्सेना के न्यायालय में चल रहे न्यायिक अभिलेखों में सफेदा (व्हाइटनर) लगाने के प्रकरण मामले में गवाहों के न आने से गवाही पूरी नहीं हो पाई।
एसीजेएम तृतीय प्रमोद कुमार के न्यायालय में विचाराधीन पीड़िता के उम्र संबंधी फर्जी प्रपत्र देने के मामले में अधिवक्ता ने पीड़िता की बीमारी के कागज दाखिल करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। इसी न्यायालय में सीबीआई के गवाह की मौत के बाद उसे जहर देकर मारने की झूठी सूचना देकर पुलिस को कब्र खुदवाने के मामले में अधिवक्ता ने अपना स्वास्थ्य ठीक न होने का प्रार्थनापत्र दिया। वहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट शमीना जमील के न्यायालय में पीड़िता के चाचा व उनकी पत्नी (अब मृत) पर दर्ज मानहानि के मुकदमे में भी सुनवाई नहीं हो सकी। इन सभी मामलों में 3 फरवरी को सुनवाई होगी। आरोपी के अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी ने बताया कि प्राण घातक हमले मामले में 27 जनवरी व अन्य मामलों में 3 फरवरी को सुनवाई होगी।
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दुष्कर्म पीड़िता के चाचा व उसकी पत्नी पर 1 नवंबर 2017 को विधायक पक्ष ने माखी थाने में अवैध वसूली, आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में मानहानि की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोप पत्र एसीजेएम तृतीय कोर्ट में दाखिल किए थे। इस मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकी। इसमें भी 3 फरवरी को सुनवाई होगी।
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दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के छह मुकदमों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। एडीजे षष्ठ अहसान उल्ला खां के न्यायालय में विचाराधीन विधायक पक्ष की ओर से दर्ज कराए गए प्राण घातक हमले के मुकदमे में विवेचक के न आने से सुनवाई टल गई। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि तय की गई है। सीजेएम विराट सक्सेना के न्यायालय में चल रहे न्यायिक अभिलेखों में सफेदा (व्हाइटनर) लगाने के प्रकरण मामले में गवाहों के न आने से गवाही पूरी नहीं हो पाई।
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एसीजेएम तृतीय प्रमोद कुमार के न्यायालय में विचाराधीन पीड़िता के उम्र संबंधी फर्जी प्रपत्र देने के मामले में अधिवक्ता ने पीड़िता की बीमारी के कागज दाखिल करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। इसी न्यायालय में सीबीआई के गवाह की मौत के बाद उसे जहर देकर मारने की झूठी सूचना देकर पुलिस को कब्र खुदवाने के मामले में अधिवक्ता ने अपना स्वास्थ्य ठीक न होने का प्रार्थनापत्र दिया। वहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट शमीना जमील के न्यायालय में पीड़िता के चाचा व उनकी पत्नी (अब मृत) पर दर्ज मानहानि के मुकदमे में भी सुनवाई नहीं हो सकी। इन सभी मामलों में 3 फरवरी को सुनवाई होगी। आरोपी के अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी ने बताया कि प्राण घातक हमले मामले में 27 जनवरी व अन्य मामलों में 3 फरवरी को सुनवाई होगी।
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दुष्कर्म पीड़िता के चाचा व उसकी पत्नी पर 1 नवंबर 2017 को विधायक पक्ष ने माखी थाने में अवैध वसूली, आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में मानहानि की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोप पत्र एसीजेएम तृतीय कोर्ट में दाखिल किए थे। इस मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकी। इसमें भी 3 फरवरी को सुनवाई होगी।