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Unnao News: वाणिज्य विभाग को कम राजस्व वसूली पर चेतावनी
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उन्नाव। डीएम घनश्याम मीना ने कलक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर राजस्व एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसमें वाणिज्य विभाग की लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी।
डीएम ने आबकारी, परिवहन, ऊर्जा, विद्युत, वन, खनन, सिंचाई और मंडी विभाग की वसूली की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लंबित राजस्व की वसूली में तेजी लाएं। अधिशासी अभियंता विद्युत को बिजली चोरी पर अंकुश लगाने, मानक के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने और फीडरों में विद्युत लॉस व ट्रिपिंग की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। जिला खनन अधिकारी को एम-चेक के माध्यम से की गई कार्रवाई में तेजी लाकर अधिक से अधिक राजस्व जमा कराने को कहा। कहा कि जनवरी तक सभी न्यायालयों में वादों की संख्या शून्य की जाए। पांच और तीन वर्ष से अधिक पुराने वाद किसी न्यायालय में लंबित न रहें। (संवाद)
खुली मिठाइयों की प्रयोग की अंतिम तिथि लिखने की अपील
उन्नाव। मिठाई की दुकानों पर 15 अक्तूबर से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह ने बताया कि मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक से 30 दिन तक होती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है। ऐसे में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी देना जरूरी है। बताया कि अब वर्तमान में पैक्ड मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट अंकित करना अनिवार्य है। खुली मिठाइयों के संबंध में ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था। अब 15 अक्तूबर से जिले में बिक्री के लिए रखी खुली और अन्य मिठाइयों पर तारीख प्रदर्शित करनी होगी। अपील करते हुए कहा कि दुकानदार इसका अनुपालन करें। (संवाद)
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डीएम ने आबकारी, परिवहन, ऊर्जा, विद्युत, वन, खनन, सिंचाई और मंडी विभाग की वसूली की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लंबित राजस्व की वसूली में तेजी लाएं। अधिशासी अभियंता विद्युत को बिजली चोरी पर अंकुश लगाने, मानक के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने और फीडरों में विद्युत लॉस व ट्रिपिंग की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। जिला खनन अधिकारी को एम-चेक के माध्यम से की गई कार्रवाई में तेजी लाकर अधिक से अधिक राजस्व जमा कराने को कहा। कहा कि जनवरी तक सभी न्यायालयों में वादों की संख्या शून्य की जाए। पांच और तीन वर्ष से अधिक पुराने वाद किसी न्यायालय में लंबित न रहें। (संवाद)
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खुली मिठाइयों की प्रयोग की अंतिम तिथि लिखने की अपील
उन्नाव। मिठाई की दुकानों पर 15 अक्तूबर से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह ने बताया कि मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक से 30 दिन तक होती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है। ऐसे में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी देना जरूरी है। बताया कि अब वर्तमान में पैक्ड मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट अंकित करना अनिवार्य है। खुली मिठाइयों के संबंध में ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था। अब 15 अक्तूबर से जिले में बिक्री के लिए रखी खुली और अन्य मिठाइयों पर तारीख प्रदर्शित करनी होगी। अपील करते हुए कहा कि दुकानदार इसका अनुपालन करें। (संवाद)
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