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Unnao News: गोकशी में पांच को तीन साल की सजा
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उन्नाव। गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे की सुनवाई में दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने पांच लोगों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांचों पर तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अजगैन कोतवाली के तेलिन बाग के किनारे 16 अगस्त 2021 को गोवंश के अवशेष मिले थे। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इस दौरान जमुनाखेड़ा गांव निवासी सलमान, कल्लू, लखनऊ के मडियांव निवासी लकी, मंगल कश्यप, मोनू द्वारा गोकशी और मांस बेचने व अवशेष मौके पर छोड़ने की जानकारी हुई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल लिया था।
पुलिस ने सभी के खिलाफ खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य व दलीलों के आधार पर सभी आरोपियों के दोषी साबित होने पर तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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अजगैन कोतवाली के तेलिन बाग के किनारे 16 अगस्त 2021 को गोवंश के अवशेष मिले थे। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इस दौरान जमुनाखेड़ा गांव निवासी सलमान, कल्लू, लखनऊ के मडियांव निवासी लकी, मंगल कश्यप, मोनू द्वारा गोकशी और मांस बेचने व अवशेष मौके पर छोड़ने की जानकारी हुई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म कबूल लिया था।
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पुलिस ने सभी के खिलाफ खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य व दलीलों के आधार पर सभी आरोपियों के दोषी साबित होने पर तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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