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Unnao News: भाकियू नेता की हत्या में हिस्ट्रीशीटर समेत चार को उम्रकैद

Thu, 08 Jan 2026 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 12:24 AM IST
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उन्नाव। भाकियू नेता विनोद कश्यप की पीटकर हत्या और उनके भाई बउवा कश्यप को अधमरा करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम की न्यायालय ने हिस्ट्रीशीटर काले खां, उसके पुत्र जमशेर, भाई छोटे खां और सहबाज उर्फ सोहेन को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश कविता मिश्रा ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 36500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के चंपापुरवा गांव की प्रीति कश्यप ने पुलिस को बताया कि 14 जनवरी 2024 को देवर बउवा कश्यप को गोताखोर मोहल्ले के हिस्ट्रीशीटर काले खां और उसके साथियों ने पकड़ लिया था। उनसे जबरन पैसों की मांग की और न देने पर मारपीट शुरू कर दी। जब भाकियू नेता विनोद कश्यप पहुंचे तो उन पर भी ईंट-पत्थर से हमला कर दिया गया। हमले में विनोद कश्यप के सिर में गंभीर चोटें आईं और वे बेहोश हो गए। देवर बउवा भी मौके पर ही अचेत हो गए थे।
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घटना की सूचना पर पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान विनोद कश्यप की अस्पताल में मौत हो गई। प्रीति कश्यप की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर काले खां, उसके पुत्र जमशेर, भाई छोटे खां और शहबाज उर्फ सोहेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मुकदमे के विवेचक निरीक्षक रामफल प्रजापति ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए चारों दोषियों के खिलाफ 23 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की न्यायालय में विचाराधीन थी। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश कविता मिश्रा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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