फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Unnao: girl was burnt alive by putting petrol, accused gets life imprisonment

उन्नाव: चोरी का विरोध करने पर किशोरी को पेट्रोल डाल जिंदा जलाकर दी थी दर्दनाक मौत, मिली उम्र कैद 

Fri, 13 Aug 2021 04:34 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Fri, 13 Aug 2021 04:34 AM IST
विज्ञापन
Unnao: girl was burnt alive by putting petrol, accused gets life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : गूगल
उन्नाव के पुरवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात साल पहले चोरी के दौरान किशोरी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 
विज्ञापन

सैदवाड़ा निवासी अकरम के घर में 7 सितंबर 2013 को उसकी बेटी नेहा की जलाकर हत्या कर दी गई थी। अकरम उस समय विदेश में था। उसकी पत्नी यासमीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


आरोप था सात सिंतबर को वह मायके गई थी। छोटा बेटा साहिल स्कूल गया था। बड़ी बेटी नेहा व बेटा राशिद घर पर थे। दोपहर दो बजे जिंदवावाड़ी निवासी आरोपी दिलशाद उर्फ छोटू व इमरान खां चोरी के इरादे से उसके घर पहुंचे। बेटे राशिद को जबरन घर से कहीं दूर छोड़ आए। वापस लौटने पर बेटी नेहा ने दोनों को पहचान लिया। विरोध करने पर उसके हाथ-पैर बांध दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

जेवर व रुपये चोरी करने के बाद बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया। बाद में उसे दफन भी करा दिया। बेटी को जलाकर मारने की सूचना पर वह घर पहुंची और विदेश में रह रहे पति को जानकारी दी। पति के लौटने पर 30 दिसंबर 2013 को कोतवाली में चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस के कार्रवाई न करने पर न्यायालय की शरण ली।

उच्च न्यायालय ने सीबीसीआईडी से मामले की जांच के आदेश दिए थे। विवेचना में नामजद अभियुक्त इमरान, शीबू एवं रईस की अपराध में संलिप्तता नहीं पाई गई। सीबीसीआईडी ने दिलशाद के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अल्पना सक्सेना की न्यायालय में सुनवाई हुई।

गवाही के समय मुख्य गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। अभियोजन की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल विनय दीक्षित व सीबीसीआईडी के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी वेद प्रकाश त्रिपाठी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर कोर्ट ने दिलशाद उर्फ छोटू को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed