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Unnao News: बिजली चोरी में टॉवर तकनीशियन व एरिया मैनेजर को दो-दो साल की सजा

Thu, 15 Feb 2024 01:57 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Feb 2024 01:57 AM IST
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Tower technician and area manager sentenced to two years each in electricity theft
संवाद न्यूज एजेंसी
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उन्नाव। प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क कंपनी के टॉवर में बिजली मीटर से छेड़छाड़ कर चोरी करने में टावर तकनीशियन व एरिया मैनेजर को विशेष न्यायालय ईसी एक्ट ने मुकदमें की अंतिम सुनवाई में दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। सजा के साथ दोनों दोषियों पर न्यायालय ने 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद होगी। शासकीय अधिवक्ता आनंद गौड़ ने बताया कि लखनऊ विद्युत विजिलेंस टीम ने 14 नवंबर को अचलगंज थाना क्षेत्र के तारगांव में स्थित इंडस टावर लिमिटेड के आइडिया टॉवर पर छापा मारा था। तत्कालीन प्रभारी प्रवर्तन दल अवर अभियंता पंकज कुमार श्रीवास्तव को मीटर बाईपास कर चोरी की बिजली से टॉवर चलता मिला था। विजिलेंस टीम ने मीटर जब्त कर 16 नवंबर को टावर तकनीशियन लक्ष्मी नरायण सिंह थाना चुरखी जनपद जालौन व एरिया मैनेजर अनुराग सिंह निवासी इंदिरा नगर लखनऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने की और दोनों आरोपितों के खिलाफ 15 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। काफी लंबे समय से मुकदमा विचाराधीन था। मामले की सुनवाई बुधवार को विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) अनिल कुमार सेठ के समक्ष हुई। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी टॉवर तकनीशियन लक्ष्मी नरायण सिंह व एरिया मैनेजर अनुराग सिंह को दोषी पाया। न्यायाधीश ने विद्युत चोरी अधिनियम के अंतर्गत दोनों दोषियों को दो-दो वर्ष साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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