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बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में उम्रकैद
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उन्नाव। असोहा थानाक्षेत्र के एक गांव में चार साल पहले दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने वाले युवक को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
इलाके के एक गांव में रहने वाली छह साल की बच्ची 14 दिसंबर 2017 को घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान गांव का सनी टाफी देने के बहाने उसे एक नाबालिग लड़के की मदद से अपने साथ ले गया। 15 दिसंबर को बच्ची का शव गांव के बाहर एक
प्लाट में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद बच्ची की गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सनी और उसके नाबालिग साथी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पॉक्सो एक्ट भी लगाया था।
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विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 11 में चल रही थी। नाबालिग आरोपी का मुकदमा किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुख्य आरोपी सनी के खिलाफ मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों को सुनने व गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी सनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया। आरोपी मौजूदा समय में जेल में निरुद्ध है।
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इलाके के एक गांव में रहने वाली छह साल की बच्ची 14 दिसंबर 2017 को घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान गांव का सनी टाफी देने के बहाने उसे एक नाबालिग लड़के की मदद से अपने साथ ले गया। 15 दिसंबर को बच्ची का शव गांव के बाहर एक
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प्लाट में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद बच्ची की गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सनी और उसके नाबालिग साथी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पॉक्सो एक्ट भी लगाया था।
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विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 11 में चल रही थी। नाबालिग आरोपी का मुकदमा किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुख्य आरोपी सनी के खिलाफ मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों को सुनने व गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी सनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया। आरोपी मौजूदा समय में जेल में निरुद्ध है।