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दूषित पानी बहाने पर तीन टेनरियों पर 8.30 लाख जुर्माना

Fri, 29 Apr 2022 10:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Apr 2022 10:27 PM IST
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नाले में गिरता औद्योगिक क्षेत्र का दूषित पानी। संवाद - फोटो : UNNAO
उन्नाव। प्रदूषित पानी बहाने वाली तीन टेनरियों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 8.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। टेनरी संचालकों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत जुर्माना जमा करना होगा। सीईटीपी (कॉमन इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) से पानी शुद्ध किए बिना ही बहाए जाने पर टेनरी संचालकों से क्षेत्रीय अधिकारी ने स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंथर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मॉडल एग्जिम टेनरी, एवरेस्ट टेनरी और रुक्स इंटरनेशनल टेनरी से निकलने वाले उत्प्रवाह (बाहर बहाए जाने वाले पानी) की जनवरी से फरवरी माह के बीच अभियान चलाकर जांच की थी। टेनरी से बहाए जाने वाले पानी के नमूने सील कर जांच के लिए भेजे गए थे। पानी की जांच एक अन्य एजेंसी (थर्ड पार्टी) मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान से कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में टेनरियों से बहाए जा रहे पानी में सस्पेंडेड सॉलिड और क्रोमियम की मात्रा मानक से अधिक पाई गई ।
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तीनों टेनरियों में प्रदूषित उत्प्रवाह पाए जाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रुक्स इंटर नेशनल पर 2.30 लाख रुपये, एवरेस्ट टेनरी पर 3.40 लाख रुपये और मॉडल एक्जिम पर 2.60 लाख रुपये पर्यावरणीय क्षति पूर्ति के रूप में जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि तीन टेनरियों पर जुर्माना के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
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