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हत्या का प्रयास मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज
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उन्नाव। माखी थाना क्षेत्र के परेंदा गांव में 15 महीने पहले हत्या का प्रयास मामले में नामजद आठ आरोपियों में चार की शनिवार को अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। चाराें आरोपियों ने छह जनवरी को कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी।
थाना क्षेत्र के परेंदा गांव निवासी रणंजय सिंह दो नवंबर 2020 को खेत से ट्रैक्टर लेकर अपने घर जा रहा था। रणंजय का आरोप है कि पुरानी रंजिश में गांव के तन्नू व उसके परिवार के शुभम, बच्चन, प्रशांत, जुगराज, साहिल, सरवन व मुन्ना ने उसे लाठी-डंडों से पीटकर मरणासन्न कर दिया था।
रणंजय ने माखी थाने में सभी के खिलाफ हत्या का प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छह जनवरी को तन्नू, प्रशांत, जुगराज व सरवन ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी। जिला न्यायाधीश हरवीर सिंह ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
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थाना क्षेत्र के परेंदा गांव निवासी रणंजय सिंह दो नवंबर 2020 को खेत से ट्रैक्टर लेकर अपने घर जा रहा था। रणंजय का आरोप है कि पुरानी रंजिश में गांव के तन्नू व उसके परिवार के शुभम, बच्चन, प्रशांत, जुगराज, साहिल, सरवन व मुन्ना ने उसे लाठी-डंडों से पीटकर मरणासन्न कर दिया था।
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रणंजय ने माखी थाने में सभी के खिलाफ हत्या का प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छह जनवरी को तन्नू, प्रशांत, जुगराज व सरवन ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी। जिला न्यायाधीश हरवीर सिंह ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
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