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Unnao News: गैंगस्टर को दो साल की सजा, पांच हजार अर्थदंड

Thu, 30 Mar 2023 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव Updated Thu, 30 Mar 2023 12:54 AM IST
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Gangster sentenced to two years, fined five thousand
उन्नाव। गैंगस्टर के एक मुकदमे में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गैंगस्टर का दोष साबित होने पर दो साल की सजा सुनाई गई। साथ ही न्यायालय ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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28 जून 2003 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरंकार सिंह ने अचलगंज के रायपुर बुजुर्ग निवासी राजू के खिलाफ तार चोरी सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना एसएसआई मदन मोहन यादव ने की थी। राजू के खिलाफ अन्य थानों में भी मुकदमे दर्ज थे। जिसे कारण उस पर गैंगस्टर भी लगाया गया था। विवेचक मदन मोहन यादव ने 29 अगस्त 2003 को आरोपपत्र दाखिल किया था। मामला विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक शर्मा ने अभियुक्त राजू को दो वर्ष की सजा व 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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