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Unnao News: गैंगस्टर को दो साल की सजा, मारपीट के दोषी पर दो हजार का जुर्माना

Tue, 12 Aug 2025 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव Updated Tue, 12 Aug 2025 12:30 AM IST
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Gangster sentenced to two years, assault accused fined Rs 2,000
उन्नाव। अचलगंज थाना पुलिस ने 25 जुलाई 2017 को अजगैनक्षेत्र के दिलदार पर गैंग बनाकर अपराधिक गतिविधियां करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक मो. अशरफ ने दोषी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 16 फरवरी 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश ने दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं बांगरमऊ पुलिस ने 10 जनवरी 2019 को क्षेत्र के कैथोली गांव निवासी जवाहर पर मारपीट व गालीगलौज करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक विजय कुमार ने दोषी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 30 नवंबर 2019 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दलील व साक्ष्य के आधार पर जवाहर को दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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