फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Four years in prison for attempt to murder

गैर इरादतन हत्या के प्रयास में आरोपी को मिली चार साल की सजा

Tue, 30 Aug 2022 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 30 Aug 2022 12:27 AM IST
विज्ञापन
Four years in prison for attempt to murder
उन्नाव। 10 साल पहले के गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

अजगैन कोतवाली क्षेत्र के गांव आईमाखेड़ा मजरा मकूर निवासी रामगोपाल पत्नी मुन्नी देवी के साथ छह अक्तूबर 2012 की रात लगभग आठ बजे घर के बाहर बैठा था। रामगोपाल के चाचा धनीराम नशे में आकर गालीगलौज करने लगे। विरोध पर धनीराम ने मुन्नी देवी के सिर पर डंडा मार दिया था।

वह बेहोश होकर गिर पड़ी थीं। रामगोपाल की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर धनीराम को जेल भेजा था। कुछ समय बाद धनीराम को जमानत मिल गई थी।
वर्तमान में मुकदमा अपर जिला जज छह की कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को अंतिम सुनवाई हुई। सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह की दलीलों, गवाहों व सुबूतों के आधार पर जज आलोक शर्मा ने धनीराम को चार साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed