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नकली शराब फैक्टरी संचालन में पांच दोषी, भेजे गए जेल
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उन्नाव। नकली शराब फैक्टरी चलाने में न्यायालय ने पांच लोगों को दोषी पाया है। न्यायाधीश ने पांचों को जेल भेज दिया है। सजा पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। इसी मुकदमे में दो आरोपियों पर अपराध सिद्ध न होने पर बरी कर दिया गया।
लखनऊ एसटीएफ ने सूचना के आधार पर एक जनवरी 2018 को सदर कोतवाली क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की साइट नंबर दो में संचालित फैक्टरी नंबर 455 पर छापा मारा था। मौके से फतेहपुर जिले के थाना बिंदकी के गांव बकेवर निवासी अमित मिश्रा, कन्नौज जिले के थाना ठठिया के गांव बदोसी निवासी नंदराम, कानपुर नगर के थाना शिवराजपुर के गांव गोपालपुर निवासी राजकुमार और उसके सगे भाइयों राजकिशोर और रामनरेश को गिरफ्तार किया था। कानपुर नगर के थाना बिधुनू के गांव चौराई निवासी विकास और चंद्रभान गुप्ता उर्फ मामा मौके से भाग गए थे।
पुलिस ने फैक्टरी में शराब बनाने में प्रयोग किए जा रहे आरओ सिस्टम, 111 पेटी शराब टाइगर मार्का और हजारों की संख्या में रैपर होलोग्राम, 11 स्प्रिट कलर शीशियां, पांच हजार लीटर तैयार अधबनी शराब, टंकियां, गत्ता और भारी मात्रा में नकली ढक्कन, सील करने की मशीन सहित हाइड्रो एल्कोहलिक मीटर आदि बरामद हुआ था। गिरफ्तार पांचों अपराधियों को जेल भेज दिया गया था।
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पुलिस ने बाद में चंद्रभान गुप्ता व विकास गुप्ता को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपर जिला जज की कोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने अमित मिश्रा, नंदराम, राजकुमार, राजकिशोर व रामनरेश को दोषी पाया। इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। सजा पर सुनवाई के लिए तीन जून की तारीख निर्धारित की है। इसी मामले में चंद्रभान गुप्ता व विकास गुप्ता को आरोप सिद्ध न होने पर बरी किया है।
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लखनऊ एसटीएफ ने सूचना के आधार पर एक जनवरी 2018 को सदर कोतवाली क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की साइट नंबर दो में संचालित फैक्टरी नंबर 455 पर छापा मारा था। मौके से फतेहपुर जिले के थाना बिंदकी के गांव बकेवर निवासी अमित मिश्रा, कन्नौज जिले के थाना ठठिया के गांव बदोसी निवासी नंदराम, कानपुर नगर के थाना शिवराजपुर के गांव गोपालपुर निवासी राजकुमार और उसके सगे भाइयों राजकिशोर और रामनरेश को गिरफ्तार किया था। कानपुर नगर के थाना बिधुनू के गांव चौराई निवासी विकास और चंद्रभान गुप्ता उर्फ मामा मौके से भाग गए थे।
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पुलिस ने फैक्टरी में शराब बनाने में प्रयोग किए जा रहे आरओ सिस्टम, 111 पेटी शराब टाइगर मार्का और हजारों की संख्या में रैपर होलोग्राम, 11 स्प्रिट कलर शीशियां, पांच हजार लीटर तैयार अधबनी शराब, टंकियां, गत्ता और भारी मात्रा में नकली ढक्कन, सील करने की मशीन सहित हाइड्रो एल्कोहलिक मीटर आदि बरामद हुआ था। गिरफ्तार पांचों अपराधियों को जेल भेज दिया गया था।
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पुलिस ने बाद में चंद्रभान गुप्ता व विकास गुप्ता को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपर जिला जज की कोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने अमित मिश्रा, नंदराम, राजकुमार, राजकिशोर व रामनरेश को दोषी पाया। इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। सजा पर सुनवाई के लिए तीन जून की तारीख निर्धारित की है। इसी मामले में चंद्रभान गुप्ता व विकास गुप्ता को आरोप सिद्ध न होने पर बरी किया है।