फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   FIRs will be cracked under tent

टेंट के नीचे सजीं पटाखा दुकानें तो होगी एफआईआर

Mon, 21 Oct 2019 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Oct 2019 12:39 AM IST
विज्ञापन
FIRs will be cracked under tent
उन्नाव। तीन दिन का अस्थायी लाइसेंस लेकर टेंट के नीचे पटाखा दुकानें लगाने पर इस बार सख्ती की गई है। आग की घटनाओं से बचने और नियम अनुपालन को लेकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। टेंट के नीचे दुकान लगी मिली तो लाइसेंस निरस्त किए जाने के साथ एफआईआर तक दर्ज हो सकती है।
विज्ञापन

दिवाली त्योहार पर पटाखा दुकान लगाने के लिए कारोबारी को तीन दिन का अस्थायी लाइसेंस लेेना होता है। लाइसेंस के लिए डीएम को प्रार्थनापत्र दिया जाता है। डीएम कार्यालय से पुलिस व अग्निशमन विभाग से आख्या ली जाती है। आख्या मेें पुलिस को संबंधित लाइसेंसधारक का आपराधिक इतिहास देखना होता है। वहीं अग्निशमन विभाग आग बुझाने संबंधी उपकरणों के साथ अन्य नियम, शर्तों को पूर्ण करने का जिक्र करता है। इसके बाद चालान फीस जमा कर डीएम कार्यालय से आवेदक को अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है। नियम व शर्तों के अनुसार टेंट के नीचे व बस्ती के पास पटाखा दुकान नहीं लग सकती। पटाखा दुकान टिन शेड में होना आवश्यक है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी रमेश कुमार तिवारी ने बताया कि इस बार जो भी अस्थायी दुकान टेंट के नीचे मिली तो संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकानदार पर एफआईआर तक कराई जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed