फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Family Benefit Scheme: Budget 50 lakh, applicant 700

सात सौ मृतक आश्रितों को मिलेगा पारिवारिक लाभ का पैसा

Thu, 12 May 2022 12:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 May 2022 12:45 AM IST
विज्ञापन
Family Benefit Scheme: Budget 50 lakh, applicant 700
उन्नाव। पारिवारिक लाभ योजना के आवेदकों को जल्द मदद मिलने की उम्मीद है। शासन ने दो साल बाद योजना के लिए बजट जारी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर करनेे के लिए सूची शासन को भेजने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन 700 आवेदकों की सूची भेजी जा रही है। प्रत्येक आश्रित को 30 हजार की सहायता राशि मिलती है। ऐसे में 500 आवेदक फिर निराश रह सकते हैं।
विज्ञापन

18 से 59 वर्ष के बीच के परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत होने पर प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से मृतक के आश्रित को 30 हजार की आर्थिक सहायता देती है। योजना का लाभ लेने के लिए आश्रित को कमाऊ मुखिया की मृत्यु के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना होता है। आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद आवेदन तहसील पर जमा किया जाता है। एसडीएम रिपोर्ट लगाने के बाद आवेदन को समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर भेजते हैं। डीएम की स्वीकृति के बाद लाभ पीड़ित परिवारों को दिया जाता है। जिले में करीब दो साल से सैकड़ों आवेदन लंबित थे। अब शासन ने योजना के तहत 50 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है।
विज्ञापन

जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह ने बताया कि शासन से जो बजट मिला है। वह सभी को देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए करीब दो साल पुराने 700 आवेदनों की सूची तैयार कराकर उसे शासन को भेजा जा रहा है। शासन से इन आवेदकों के खाते में योजना की धनराशि भेजी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed