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किशोरी को भगाने पर सात साल का कारावास
ब्यूरो अमर उजाला, उन्नाव
Updated Mon, 18 Jul 2016 11:57 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo
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गंगाघाट थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक महिला ने 6 जुलाई 2013 को थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी शुक्लागंज के कच्ची मड़ैया रेलवे लाइन के किनारे चौकी गंगाघाट थाना छावनी कानपुर निवासी सद्दाम हुसैन घर से बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है।
इसकी जानकारी होने पर वह उसके घर गई तो उसके परिजनों ने उसे गालियां देकर भगा दिया। इसके बाद वह थाने पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को न्यायाधीश डॉ. जया पाठक ने सहायक शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार सिंह की दलीलों पर विचार करते हुए आरोपी युवक को दोषी मानते हुए उसे सात साल के सश्रम कारावास व 30 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़ित किशोरी को देने के आदेश दिए हैं।
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इसकी जानकारी होने पर वह उसके घर गई तो उसके परिजनों ने उसे गालियां देकर भगा दिया। इसके बाद वह थाने पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
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विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को न्यायाधीश डॉ. जया पाठक ने सहायक शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार सिंह की दलीलों पर विचार करते हुए आरोपी युवक को दोषी मानते हुए उसे सात साल के सश्रम कारावास व 30 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़ित किशोरी को देने के आदेश दिए हैं।
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