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वृद्ध की हत्या में पिता व तीन बेटों को 10 साल कैद

Tue, 22 Nov 2016 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, उन्नाव
अमर उजाला ब्यूरो, उन्नाव Updated Tue, 22 Nov 2016 11:38 PM IST
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Father and three sons aged 10 years in jail in murder
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
 पुरवा कोतवाली क्षेत्र के गांव मरुई नईमपुर में छह साल पहले लाठी डंडों से पीटकर की गई वृद्ध की हत्या के मामले में नामजद चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए अपर जिला जज ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। हत्या में अधेड़ व उसके तीन बेटों पर दोष सिद्ध हुआ है। सभी पर 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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आरोप है कि पुरवा कोतवाली के गांव मरुई नईमपुर निवासी शिवलाल गोस्वामी ने अपने बेटे अशोक कुमार, राजकुमार व रामकुमार के साथ मिलकर 13 नवंबर 2010 को गांव के ही देवीशंकर व उनके बेटे अमित कुमार को खेत के विवाद में लाठी-डंडों से पीटा था। इसमें पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। देवी शंकर की कानपुर हैलट में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना में मृतक के बेटे ने शिवलाल व उसके तीन बेटों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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अपर जिला जज-9 कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। अपर जिला जज रिजवानुल हक ने अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद आफताब खां व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शिवलाल गोस्वामी व उनके बेटे अशोक, राजकुमार व रामकुमार को सजा सुनाई।
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