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किशोरी से दुष्कर्म में दोषी युवक को दस साल कैद
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उन्नाव। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने दस साल कैद की सजा सुनाई है।
पुरवा कोतवाली के मेदपुरवा गांव निवासी नारायण सिंह ने 13 जनवरी 2014 को एक किशोरी से दुष्कर्म किया था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 में चल रही थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रतींद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश नीतू पाठक ने दोष सिद्ध होने पर नारायण सिंह को दस साल कारावास और 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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पुरवा कोतवाली के मेदपुरवा गांव निवासी नारायण सिंह ने 13 जनवरी 2014 को एक किशोरी से दुष्कर्म किया था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 में चल रही थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रतींद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश नीतू पाठक ने दोष सिद्ध होने पर नारायण सिंह को दस साल कारावास और 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।