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लूट व अवैध असलहा रखने का जुर्म स्वीकारा, तीन साल सजा
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उन्नाव। लूट और आर्म्स एक्ट के मामलों में दोषी को तीन साल एक माह की सजा सुनाई गई है। दोनों ही मामले अलग-अलग दर्ज किए गए थे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोषी ने अपने दोनों अपराध स्वीकार किए। इसके बाद उसे सजा सुनाई गई।
सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ईदगाह निवासी अतीक ने 28 फरवरी 2002 को एबी नगर चौराहा निवासी मुन्नी देवी के गले से चेन छीनी थी। लूट के आरोप में उसे जेल भेजा गया था। इससे पहले 7 फरवरी 2000 में पुलिस ने गश्त के दौरान अतीक को एक अवैध असलहा व दो कारतूस के साथ के गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वर्तमान में दोनों मामले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की कोर्ट में विचाराधीन थे।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अतीक ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश कविता अग्रवाल ने आरोपी अतीक को लूट में तीन साल एक माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना और अवैध असलहा रखने में तीन साल की सजा व पांच सौ रूपये जुर्माने की सुनाई।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ईदगाह निवासी अतीक ने 28 फरवरी 2002 को एबी नगर चौराहा निवासी मुन्नी देवी के गले से चेन छीनी थी। लूट के आरोप में उसे जेल भेजा गया था। इससे पहले 7 फरवरी 2000 में पुलिस ने गश्त के दौरान अतीक को एक अवैध असलहा व दो कारतूस के साथ के गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वर्तमान में दोनों मामले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की कोर्ट में विचाराधीन थे।
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शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अतीक ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश कविता अग्रवाल ने आरोपी अतीक को लूट में तीन साल एक माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना और अवैध असलहा रखने में तीन साल की सजा व पांच सौ रूपये जुर्माने की सुनाई।
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