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Unnao Crime: जन सूचना का जवाब न देने पर ईओ पर 25 हजार जुर्माना
Wed, 14 Dec 2022 05:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Dec 2022 05:35 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
उन्नाव जिले के औरास में जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना का जवाब न देने पर अधिशासी अधिकारी औरास पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने जुर्माने की राशि उनके वेतन से तीन समान किस्तों में काटने के आदेश दिए हैं।
नगर पंचायत औरास निवासी आदित्य कुमार शर्मा ने दिसंबर 2019 में ईओ मनोज कुमार से नगर पंचायत में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कराने के लिए दी गई भूमि के प्रस्ताव के संबंध में सूचना मांगी थी। भूमि के प्रस्ताव की जानकारी समय बीत जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई। इस पर आदित्य कुमार ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। आयोग ने ईओ औरास को नोटिस जारी कर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर ईओ पर जुर्माना लगाया गया।
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नगर पंचायत औरास निवासी आदित्य कुमार शर्मा ने दिसंबर 2019 में ईओ मनोज कुमार से नगर पंचायत में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कराने के लिए दी गई भूमि के प्रस्ताव के संबंध में सूचना मांगी थी। भूमि के प्रस्ताव की जानकारी समय बीत जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई। इस पर आदित्य कुमार ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। आयोग ने ईओ औरास को नोटिस जारी कर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर ईओ पर जुर्माना लगाया गया।
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