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बीपीएल सूची में नाम न होने पर भी मिलेगी वृद्धापेंशन

Wed, 13 May 2015 12:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव Updated Wed, 13 May 2015 12:18 AM IST
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BPL list name will not even old age pension
हसनगंज/नवाबगंज। वृद्धावस्था के ऐसे पात्र लाभार्थी जो 2002 की बीपीएल सूची में नाम न होने का खामियाजा भुगत रहे हैं उन्हें यह खबर राहत दे सकती है। नए नियमों के तहत अब बीपीएल सूची में नाम न होने और पात्र गरीब होने पर ग्रामसभा के प्रस्ताव पर उन्हें नियमानुसार पेंशन देने का प्राविधान किया गया है।
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इसके अलावा इंदिरा आवास योजना में भी बीपीएल सूची में नाम होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब इंदिरा आवास 2011 में हुई सामाजिक, आर्थिक जनगणना के आंकड़ों में पात्र पाए गए लोगों को मिलेंगे। यह जानकारी जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने हसनगंज व नवाबगंज में हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक में दी।
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उन्होंने कहा कि जो हैंडपंप रिबोर योग्य हैं उन्हें तत्काल रिबोर कराया जाए। माइनर नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश डीएम ने दिए। डीएम ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर 72 घंटों के अंदर बदले जाएं। कहा कि बीडीओ रिबोर वाले हैंडपंपों की सूची बनाकर जलनिगम को उपलब्ध कराएं।
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एक्सईएन जलनिगम स्वयं भ्रमण कर निरीक्षण कर रिबोर कराएंगे। हसनगंज क्षेत्र पंचायत में कई जगह मनरेगा के भुगतान लंबित होने के प्रकरण आए इस पर डीएम ने कहा कि ब्लाक के एपीओ व डीसी मनरेगा तुरंत भुगतान कराएं। इसमें लापरवाही पाए जाने पर एपीओ को चेतावनी जारी की गई। डीएम ने कहा कि तेरहवें व राज्य वित्त आयोग के कार्य नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया अपनाकर कार्य कराएं। बैठक में हसनगंज के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, सुखवीर सिंह समेत अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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