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Unnao News: पांच साल के बच्चे से कुकर्म करने वाले को 20 साल का कारावास

Thu, 13 Feb 2025 12:22 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2025 12:22 AM IST
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20 years imprisonment for the man who molested a five year old child
उन्नाव। पाॅक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने चार साल पहले पांच साल के बच्चे से कुकर्म करने वाले को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस 38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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औरास थानाक्षे़त्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक सितंबर 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें गांव के ही विजय गुप्ता पर पांच वर्षीय बेटे से कुकर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि बेटा दिन में गांव में खेल रहा था। विजय उसे बहला फुसलाकर भूसे वाली कोठरी में ले गया और कुकर्म किया। चीखने पर उसका मुंह दबा दिया था। खून से लथपथ बेटा घर पहुंचा और घटना की जानकारी दी।
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पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर चार सितंबर 2020 को जेल भेजा था। मुकदमे के विवेचक व औरास थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक राजबहादुर ने पीड़ित बच्चे के न्यायालय में कलमबंद बयान दर्ज कराए। 13 अक्तूबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पाॅक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय नंबर 11 में बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने विजय गुप्ता को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने पीड़ित बच्चे के विधिक वारिस को क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।
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