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Unnao News: गैरइरादतन हत्या में 10 साल की सजा

Sun, 04 Aug 2024 01:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Aug 2024 01:13 AM IST
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10 years imprisonment for culpable homicide
उन्नाव। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को 10 साल का कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के ककरौरा निवासी संतोष कुमार ने 11 नवंबर 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके भतीजे सरोज ने भाई पप्पू (सरोज का पिता) पर डंडे से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल पप्पू की इलाज की दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने 11 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कर अगले दिन सरोज को जेल भेजा था।

विवेचक सुरेंद्र कुमार ने 15 दिसंबर 2022 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अपर सत्र न्यायाधीश पांच विशेष गैंगस्टर कोर्ट न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने दोषी साबित होने पर सरोज को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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