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लागू हुई अग्रिम जमानत की व्यवस्था

Fri, 05 Jul 2019 11:00 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jul 2019 11:00 PM IST
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Water supply from pipeline in entire city
सुल्तानपुर। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में हुए संशोधन के बाद जिले में भी अग्रिम जमानत की व्यवस्था शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को प्रभारी जिला जज ने भेड़ चोरी के मामले में आरोपी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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प्रभारी जिला जज ने आदेश की प्रति एसपीओ व अमेठी के एसपी के पास भेजने का आदेश दिया है। मामला अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के लहना गांव से जुड़ा है।
पिछले दिनों सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू कर दिया था। संशोधन लागू होने के बाद बृहस्पतिवार को प्रभारी जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी की कोर्ट में कोतवाली नगर के मेजरगंज निवासी आरोपी भक्कू उर्फ अंसार अहमद की अग्रिम जमानत की अर्जी अधिवक्ता संतोष पांडेय ने पेश की।
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उन्होंने कहा कि पीपरपुर थाने के लहना गांव निवासी राम कुमार पाल ने पिछले 20 मई को आरोपी भक्कू उर्फ अंसार अहमद व पीपरपुर के प्रतापगंज गांव के कल्लू के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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राम कुमार का आरोप है कि आरोपी उसकी 100 भेड़ों को जबरदस्ती उठा ले गए थे। प्रभारी जिला जज ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए आरोपी के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी और आदेेश दिया है कि विवेचना के दौरान वह सहयोग करेगा और पूछताछ के समय उपस्थित रहेगा।

प्रभारी जिला जज ने आरोपी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत करते हुए डीजीसी क्रिमिनल को नोटिस जारी की है। आदेेश की प्रति एसपीओ व अमेठी के एसपी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
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