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Sultanpur News: 3.53 लाख रुपये की अनियमितता के आरोप में ग्राम प्रधान निलंबित
Tue, 20 May 2025 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 20 May 2025 12:01 AM IST
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सुल्तानपुर। धनपतगंज विकास खंड की भरसड़ा ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग कार्य कराने के पहले 3.53 लाख रुपये का भुगतान करने का आरोप ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर लगा है। जांच में आरोप सही मिलने पर डीपीआरओ की रिपोर्ट पर डीएम ने ग्राम प्रधान वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। पंचायत सचिव पर कार्रवाई के लिए डीडीओ को पत्र भेजा गया है।
भरसड़ा ग्राम पंचायत में पक्की सड़क से राम करन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य कराए बिना ही भुगतान कर दिए जाने के मामले की जानकारी मिलने के बाद डीपीआरओ 20 फरवरी को जांच करने पहुंचे थे। उनकी जांच में ईंट, बालू समेत अन्य सामग्री मौके पर मिली थी और कार्य कराया जा रहा था, लेकिन 3.53 लाख रुपये का भुगतान 17 फरवरी को ही हो चुका था।
जांच में अनियमितता मिलने पर डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने ग्राम प्रधान शिवगोपाल यादव व पंचायत सचिव राजेश त्यागी को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण व साक्ष्यों के मिलान में पाया गया कि कार्य कराने के पहले इसकी स्वीकृति नहीं ली गई थी। कार्य की बिना मापी कराए ही भुगतान कर दिया गया था। स्पष्टीकरण व साक्ष्यों में अंतर पाए जाने पर डीपीआरओ ने ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर कार्रवाई की संस्तुति करते हुए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी।
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इसपर डीएम कुमार हर्ष ने ग्राम प्रधान शिवगोपाल यादव के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। पंचायत सचिव पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने बताया कि पंचायत सचिव पर कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी को पत्र भेजा गया है।
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भरसड़ा ग्राम पंचायत में पक्की सड़क से राम करन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य कराए बिना ही भुगतान कर दिए जाने के मामले की जानकारी मिलने के बाद डीपीआरओ 20 फरवरी को जांच करने पहुंचे थे। उनकी जांच में ईंट, बालू समेत अन्य सामग्री मौके पर मिली थी और कार्य कराया जा रहा था, लेकिन 3.53 लाख रुपये का भुगतान 17 फरवरी को ही हो चुका था।
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जांच में अनियमितता मिलने पर डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने ग्राम प्रधान शिवगोपाल यादव व पंचायत सचिव राजेश त्यागी को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण व साक्ष्यों के मिलान में पाया गया कि कार्य कराने के पहले इसकी स्वीकृति नहीं ली गई थी। कार्य की बिना मापी कराए ही भुगतान कर दिया गया था। स्पष्टीकरण व साक्ष्यों में अंतर पाए जाने पर डीपीआरओ ने ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर कार्रवाई की संस्तुति करते हुए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी।
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इसपर डीएम कुमार हर्ष ने ग्राम प्रधान शिवगोपाल यादव के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। पंचायत सचिव पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने बताया कि पंचायत सचिव पर कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी को पत्र भेजा गया है।