फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   unreserved candidates have not to attach caste certificate in nomination

अनारक्षित वर्ग के लोगों को नामांकन में नहीं लगाना होगा जाति प्रमाण पत्र

Sat, 27 Mar 2021 10:16 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 27 Mar 2021 10:16 PM IST
विज्ञापन
unreserved candidates have not to attach caste certificate in nomination
सुल्तानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में विभिन्न पदों के लिए नामांकन करने वाले अनारक्षित वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं लगवाना होगा। हालांकि आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी होगा। निर्वाचन की अधिसूचना जाती करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के नाम निर्देशन की गाइडलाइन जारी कर दी है।
विज्ञापन

आयोग के मुताबिक सभी पदों के अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, जमानत धनराशि का ट्रेजरी चालान या कोषागार की रसीद, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का अदेयता प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
विज्ञापन

इसके साथ जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान पद व क्षेत्र पंचायत के अभ्यर्थियों (प्रत्याशियों) को स्वयं की फोटो के साथ प्रस्तावक की भी फोटो लगानी होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के प्रस्तावक की फोटो नहीं लगानी पड़ेगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी कमलेश बाजपेयी ने बताया कि आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीडीसी की उम्मीदवारी के लिए जिले का मतदाता होना जरूरी
जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले को जिले के पंचायत निर्वाचन का मतदाता होना जरूरी है। जिले की पंचायत का मतदाता होने की दशा में कोई भी व्यक्ति किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है।
प्रतिबंध यह कि उसका प्रस्तावक संबंधित वार्ड का ही होना चाहिए। इसी तरह बीडीसी का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपने विकास खंड के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन उनका भी प्रस्तावक संबंधित वार्ड का ही होना जरूरी है।

ग्राम पंचायत सदस्य के चुुनाव लड़ने वालों के प्रस्तावक ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड के हो सकते हैं। ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए संबंधित का ग्राम पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। उनके प्रस्तावक भी ग्राम पंचायत के ही होने चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed