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अपहरण व लूट के आरोपियों को मिली जमानत

Thu, 13 Aug 2020 09:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2020 09:57 PM IST
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Two accused of kidnapping and robbery got bail
सुल्तानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के एडमिन ऑफिसर के अपहरण व लूट के मामले में जेल में निरुद्घ दो आरोपियों को बृहस्पतिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। मामला कूरेभार थाने से जुड़ा है।
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निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की कार्यदायी संस्था के एडमिन ऑफिसर शुभम मिश्र ने पिछले छह अगस्त को कूरेभार थाने के पीरो सरैया गांव निवासी विक्रम प्रताप सिंह व एक अज्ञात के खिलाफ अपहरण व लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि चार पहिया वाहन से जा रहे शुभम मिश्र को आरोपियों ने ओवरटेक करके हरौरा बाजार के पास रोक लिया था और असलहे के बल पर अपहरण कर मोबाइल लूट लिया था।
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आरोपियों पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का काम करने पर रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया गया था। कार्यदायी संस्था का डीजल टैंकर रोककर धमकाने के मामले में एक अन्य मुकदमा भी विक्रम पर दर्ज किया गया था। इसी मामले में जेल में निरुद्घ विक्रम प्रताप सिंह व रोहित सिंह की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता मदन सिंह ने कहा कि सत्तापक्ष के दबाव में फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। एडीजे राहुल प्रकाश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है।
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