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Sultanpur News: भतीजी के साथ छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की सजा
Tue, 16 Jan 2024 05:29 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 16 Jan 2024 05:29 PM IST
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कोर्ट ने लगाया छह हजार रुपये जुर्माना
अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। भतीजी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार को आरोपी चाचा को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के एक गांव की किशोरी 13 मई 2019 की रात में मां के साथ छत पर सोई हुई थी। किशोरी के चाचा राकेश कुमार ने शराब पीकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी की मां को गाली देते हुए मारा-पीटा था।
पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी राकेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी राकेश कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। भतीजी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार को आरोपी चाचा को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के एक गांव की किशोरी 13 मई 2019 की रात में मां के साथ छत पर सोई हुई थी। किशोरी के चाचा राकेश कुमार ने शराब पीकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी की मां को गाली देते हुए मारा-पीटा था।
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पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी राकेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी राकेश कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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