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Sultanpur News: शादाब हत्याकांड में सगे भाई सहित तीन दोषी करार
Sat, 07 Mar 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 07 Mar 2026 11:23 PM IST
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सुल्तानपुर। शादाब हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने शनिवार को दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों को हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया है। सजा के लिए 11 मार्च की तारीख तय की है।
कोतवाली नगर के भुवापुर निवासी शमशाद खां ने तीन मई 2018 को स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक पुरानी रंजिश में गांव के आरोपी सगे भाई वदूद, वसीम, सह आरोपी आफताब व एक बाल अपचारी हाथों में बंदूक व अन्य असलहे लेकर उनके पास पहुंचे। इस दौरान आरोपी वदूद ने लाइसेंसी बंदूक से वादी के भतीजे मो. शादाब को गोली मार दिया। मौके पर ही शादाब की मौत हो गई थी।
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कोतवाली नगर के भुवापुर निवासी शमशाद खां ने तीन मई 2018 को स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक पुरानी रंजिश में गांव के आरोपी सगे भाई वदूद, वसीम, सह आरोपी आफताब व एक बाल अपचारी हाथों में बंदूक व अन्य असलहे लेकर उनके पास पहुंचे। इस दौरान आरोपी वदूद ने लाइसेंसी बंदूक से वादी के भतीजे मो. शादाब को गोली मार दिया। मौके पर ही शादाब की मौत हो गई थी।
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