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Sultanpur: सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह को तीन महीने की सजा, सड़क पर प्रदर्शन का है मामला
Wed, 11 Jan 2023 08:12 PM IST
ishwar ashish
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 11 Jan 2023 08:12 PM IST
सार
सुल्तानपुर की स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह समेत छह आरोपियों को तीन माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन लोगों ने बिजली, पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था।
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आप सांसद संजय सिंह व अन्य।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
22 वर्ष पूर्व बिजली, पानी की समस्या को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने के मामले में बुधवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को तीन माह की कैद और प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए मौका देते हुए सभी आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है।
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शहर में हो रही अंधाधुंध बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर अनूप संडा (बाद में सपा से विधायक हुए) व उनके सहयोगी रहे संजय सिंह (अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद) ने 19 जून 2001 को कोतवली नगर क्षेत्र के गभड़िया ओवरब्रिज के उत्तरी छोर के पास सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। कोतवाली नगर में तैैनात रहे तत्कालीन एसआई अशोक सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अनूप संडा, संजय सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल समेत 10 नामजद और 35 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस ने संजय सिंह, अनूप संडा, विजय सेक्रेटरी, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी व संतोष वर्मा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी जबकि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल, प्रेमचंद्र श्रीवास्तव व पन्नालाल का नाम निकाल दिया था। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह कोर्ट में पेेश किए गए। बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत सभी छह आरोपी कोर्ट में पेश हुए। शाम करीब चार बजे स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, विजय सेक्रेटरी, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी व संतोष वर्मा को दोषी मानते हुए तीन माह की कैद और प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए मौका देते हुए सभी आरोपियों को रिहा कर दिया है।