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Sultanpur News: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sun, 03 Dec 2023 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 03 Dec 2023 12:17 AM IST
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The accused of inciting his wife to commit suicide did not get bail
सुल्तानपुर। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी शनिवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम अभय श्रीवास्तव ने खारिज कर दी। उसके खिलाफ पत्नी को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के पालपुर निवासी मो. सईद की पुत्री फरजाना बानो की शादी करीब नौ वर्ष पूर्व इसी थाने के मोहब्बतपुर गांव के कुर्बान अली के साथ हुई थी। आरोप है कि 28 जुलाई 2023 को फरजाना को आरोपियों ने किसी बात को लेकर मारा-पीटा था और जहरीला पदार्थ खिला दिया था। इससे फरजाना की मौत हो गई थी।
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मृतका के भाई नौशाद ने बहन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उसके पति कुर्बान अली, ससुर मो. अकरम व देवर मो. मेराज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में पुलिस ने मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में बदल दिया था।
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जेल में निरुद्ध आरोपी पति कुर्बान अली की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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