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सुल्तानपुर: आप नेता सोमनाथ भारती कोर्ट में किए गए तलब, यूपी के अस्पतालों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
Sat, 21 Dec 2024 07:24 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला संवाद, सुल्तानपुर
अमर उजाला संवाद, सुल्तानपुर
Published by: रोहित मिश्र
Updated Sat, 21 Dec 2024 07:24 PM IST
सार
Somnath Bharti: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में तलब किया गया है।
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आप नेता सोमनाथ भारती
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कार्रवाई पर लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली है। शनिवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने पूर्व मंत्री पर आरोप तय करने के लिए तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई आठ जनवरी 2025 को होगी।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर के रामलीला मैदान में नौ जनवरी 2021 को यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर लगाया गया था। जगदीशपुर निवासी शोमनाथ साहू की तहरीर पर पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ पुलिस ने 10 जनवरी 2021 को मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वे जमानत पर रिहा हुए थे।
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सोमनाथ भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गई रोक हटा ली है। शनिवार को कोर्ट ने पूर्व मंत्री को तलब करने का आदेश देते हुए आरोप तय करने के लिए आठ जनवरी की तिथि नियत की है।
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