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Sultanpur News: छात्र छात्राओं को किया जागरूक, बताए अधिकार
Mon, 28 Sep 2026 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:46 PM IST
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एमजीएस इंटर कॉलेज में विशेष विधिक जागरूकता अभियान को संबोधित करते जज नीरज कुमार श्रीवास्तव। स
सुल्तानपुर। गांधी जयंती सप्ताह के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शहर के विभिन्न विद्यालयों में विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट-2012, उनके कानूनी अधिकारों और बाल यौन अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। छात्राओं को गुड टच और बैड टच में अंतर समझाते हुए किसी भी अनुचित व्यवहार का विरोध करने और इसकी सूचना तत्काल जिम्मेदार व्यक्ति को देने के लिए जागरूक किया गया।
नगर के रामकली बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में एसीजेएम अलंकृता त्रिपाठी ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के उद्देश्य, प्रमुख प्रावधान और कानूनी परिणामों की जानकारी दी। बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कानून विशेष संरक्षण देता है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से स्पर्श करे या असहज महसूस कराए तो चुप न रहें। अभिभावक, शिक्षक या पुलिस को तुरंत दें। उन्होंने छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस हेल्पलाइन 112 की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में पीएलवी योगेश यादव, पूनम गौतम समेत विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।
एमजीएस इंटर कॉलेज में भी जागरूकता कार्यक्रम
अभियान के तहत एमजीएस इंटर कॉलेज में जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, बच्चों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण और शिकायत के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य महेश कुमार सिंह, विचित्र वीर सिंह, अंबरीश सिंह, विशाल सिंह, वैभव सिंह, राजेश कनौजिया, पीएलवी सुशील मिश्रा व प्रवीण मिश्रा मौजूद रहे।
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जीआईसी और एमएसवी कॉलेज में भी आयोजन
जीआईसी में ग्राम न्यायालय अमेठी के न्यायाधीश नीरज यादव ने छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार और पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी। प्रधानाचार्य डॉ. मनोज तिवारी और पीएलवी विपिन सिंह समेत विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। एमएसवी कॉलेज में जज श्याम मोहन जायसवाल ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों और बाल अपराधों से जुड़े कानूनी उपायों के बारे में बताया। प्रधानाचार्य सच्चिदानंद मिश्रा, सुरेंद्र कुमार समेत शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
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नगर के रामकली बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में एसीजेएम अलंकृता त्रिपाठी ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के उद्देश्य, प्रमुख प्रावधान और कानूनी परिणामों की जानकारी दी। बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कानून विशेष संरक्षण देता है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से स्पर्श करे या असहज महसूस कराए तो चुप न रहें। अभिभावक, शिक्षक या पुलिस को तुरंत दें। उन्होंने छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस हेल्पलाइन 112 की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में पीएलवी योगेश यादव, पूनम गौतम समेत विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।
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एमजीएस इंटर कॉलेज में भी जागरूकता कार्यक्रम
अभियान के तहत एमजीएस इंटर कॉलेज में जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, बच्चों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण और शिकायत के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य महेश कुमार सिंह, विचित्र वीर सिंह, अंबरीश सिंह, विशाल सिंह, वैभव सिंह, राजेश कनौजिया, पीएलवी सुशील मिश्रा व प्रवीण मिश्रा मौजूद रहे।
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जीआईसी और एमएसवी कॉलेज में भी आयोजन
जीआईसी में ग्राम न्यायालय अमेठी के न्यायाधीश नीरज यादव ने छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार और पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी। प्रधानाचार्य डॉ. मनोज तिवारी और पीएलवी विपिन सिंह समेत विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। एमएसवी कॉलेज में जज श्याम मोहन जायसवाल ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों और बाल अपराधों से जुड़े कानूनी उपायों के बारे में बताया। प्रधानाचार्य सच्चिदानंद मिश्रा, सुरेंद्र कुमार समेत शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।