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Sultanpur News: पूर्व मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयान दर्ज
Mon, 24 Jul 2023 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 24 Jul 2023 11:34 PM IST
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सुल्तानपुर। श्रीरामचरित मानस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सोमवार को परिवादी का बयान दर्ज किया गया। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए 20 सितंबर की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक कोतवाली नगर क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले के निवासी ज्ञानेंद्र तिवारी ने 31 जनवरी 2023 को पूर्व मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि 22 जनवरी 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीरामचरित मानस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
आरोप है कि पूर्व मंत्री ने श्रीरामचरित मानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए उसमें लिखी हुई एक चौपाई को हटाने की मांग की थी। इसके साथ ही पूर्व मंत्री पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी से परिवादी व अन्य हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं।
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पुलिस के केस न दर्ज करने पर ज्ञानेंद्र तिवारी ने कोर्ट की शरण ली थी। सोमवार को परिवादी ज्ञानेंद्र तिवारी का बयान एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने दर्ज किया।
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अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक कोतवाली नगर क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले के निवासी ज्ञानेंद्र तिवारी ने 31 जनवरी 2023 को पूर्व मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि 22 जनवरी 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीरामचरित मानस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
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आरोप है कि पूर्व मंत्री ने श्रीरामचरित मानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए उसमें लिखी हुई एक चौपाई को हटाने की मांग की थी। इसके साथ ही पूर्व मंत्री पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी से परिवादी व अन्य हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं।
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पुलिस के केस न दर्ज करने पर ज्ञानेंद्र तिवारी ने कोर्ट की शरण ली थी। सोमवार को परिवादी ज्ञानेंद्र तिवारी का बयान एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने दर्ज किया।